NEET Counselling 2021: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को आरक्षण देने से पहले अदालत की अनुमति लेना जरूरी नहीं है।

NEET UG PG Counselling 2021: नीट परीक्षा में ओबीसी के लिए आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑल इंडिया कोटा में पीजी और यूजी के लिए 27% ओबीसी आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य होगा।

गौरतलब है कि ऑल इंडिया सीटों के लिए नीट पीजी काउंसलिंग जारी है। काउंसलिंग में एससी के लिए 15 फीसदी, एसटी के लिए 7.5 फीसदी, ओबीसी (एनसीएल) के लिए 27 फीसदी, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसदी और दिव्यांग वर्ग के लिए 5 फीसदी हॉरिजंटल आरक्षण है। पहले ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होता था, लेकिन इस बार ये राज्य की सीट्स पर भी है।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नीट में केंद्र द्वारा ओबीसी को आरक्षण देने का फैसला सही है। केंद्र सरकार को आरक्षण देने से पहले अदालत की अनुमति लेना जरूरी नहीं है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की विशेष पीठ ने ऑल इंडिया कोटा में यूजी और पीजी मेडिकल सीटों में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा है।

कोर्ट ने साफ कहा है कि आरक्षण और मेरिट एक-दूसरे के विपरीत नहीं हैं बल्कि आरक्षण तो सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है। मेरिट के साथ भी आरक्षण दिया जा सकता है।




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