सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर, 2020 को होने वाली संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2020 को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। कोविड ​​19 के कारण आईएएस परीक्षा को और स्थगित करने के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हाल ही में आयोजित विभिन्न सार्वजनिक परीक्षाओं में SOP का पालन किया गया है और किसी विशेष अनुरोध से इनकार किया है। हालांकि आयु सीमा और अंतिम प्रयास पर विचार के लिए अनुरोध स्वीकार कर लिया है। आदेश में लिखा है, “इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हाल के दिनों में परीक्षा आयोजित की गई है, यह इस तथ्य का एक प्रमाण है कि इस तरह की परीक्षा आयोजित करने के लिए MHA द्वारा जारी की गई SOP का पालन किया जाता है। याचिकाकर्ताओं द्वारा सभी केंद्रों में परिवहन सुविधाओं की कमी की पुष्टि नहीं की गई है।”

कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह वैश्विक महामारी के कारण परीक्षा नहीं दे पाने वाले उन लोगों को एक और मौका देने पर विचार करे, जिनके पास यूपीएससी परीक्षा देने का इस बार आखिरी अवसर है। कोर्ट ने 2020 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को 2021 की परीक्षा के साथ आयोजित कराने के आग्रह वाली याचिका खारिज की।

UPSC ने कहा था कि परीक्षा टालने का असर अगले साल की परीक्षा पर भी पड़ेगा। यूपीएससी ने कहा है कि प्रतिभागियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उचित इंतज़ाम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार कर लिया।

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देशभर के याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि इस समय में परीक्षा कराना उम्मीदवारों की हेल्थ और सेफ्टी दोनों को लेकर खतरा पैदा कर सकती है। आपको बता दें कि देशभर के 72 शहरों में होने वाली इस ऑफलाइन परीक्षा में 6 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने के उम्मीद है। इससे पहले सोमवार को कोर्ट में यूपीएससी ने कहा था कि परीक्षा स्थगित करना असंभव है, क्योंकि सभी लॉजिस्टिक व्यवस्था पहले से ही की गई है। इसके बाद न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने यूपीएससी से कहा कि वह इस तथ्य को हलफनामे में रखे और व्यवस्थाओं के साथ रखें।

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