शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को फिर से खोलने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए, लेकिन इस निर्णय को राज्यों पर छोड़ दिया है कि पहले छोटे बच्चों को स्कूल बुलाया जाए या फिर बड़े बच्चों को स्कूल बुलाया जाए। मंत्रालय के एक अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि राज्य स्कूल के खुलने का समय और तरीका तय करने के लिए स्वतंत्र हैं कि 15 अक्टूबर के बाद चरणों में खोलना चाहते हैं या जैसे भी।” यह अनुरोध किया जाता है कि जब भी राज्य / केंद्रशासित प्रदेश स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय लें, आदेश और एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) की एक कॉपी मंत्रालय को भी भेजी जा सकती है।

कोरोनावायरस लॉकडाउन लागू होने से पहले ही देश भर में स्कूलों को मध्य मार्च से बंद कर दिया गया था। पिछले महीने, गृह मंत्रालय के अनलॉक 4 दिशानिर्देशों ने राज्यों को कक्षा 9 से 12 के छात्रों को “स्वैच्छिक आधार” पर वापस स्कूल जाने की अनुमति दी थी। राज्यों द्वारा चरणबद्ध तरीके से जूनियर छात्रों सहित सभी ग्रेड के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला करने के मामले में दिशानिर्देशों में केंद्र सरकार की स्वीकृति है।

शिक्षा मंत्रालय का एसओपी सांकेतिक है, और राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के भीतर अपने दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करें। केंद्र द्वारा जारी एसओपी के अनुसार, स्कूल, फिर से खोलने पर, एक दिन सभी ग्रेड के लिए कक्षाएं नहीं चलेंगी। उपस्थिति बारी-बारी से, या हर दो दिन में या फिर रोटेशनल हो सकती है। जिन दिनों एक छात्र घर पर होता है, ऐसे अध्याय जो “आवश्यक लेकिन वैचारिक रूप से समझने में आसान होते हैं” को कवर किया जाएगा। ऐसे स्कूल जिनमें स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है वह स्कूल की समय सीमा कम करके दो शिफ्ट चला सकते हैं। दोनों शिफ्ट का समय उतना ही रखा जाए कि मौजूदा टीचर्स से काम चलाया जा सके।

स्कूल फिर से खुलने के बाद कम से कम दो से तीन सप्ताह के लिए कोई मूल्यांकन नहीं करेंगे। फिलहाल सभी ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए पेन-एंड-पेपर टेक्स्ट फोर्मेट को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देशों में कहा गया है, “रोल प्ले, कोरियोग्राफी, क्लास क्विज, पजल्स और गेम्स, ब्रोशर डिजाइनिंग, प्रेजेंटेशन, जर्नल्स, पोर्टफोलियो इत्यादि के रूप में आकलन को पसंद किया जा सकता है।” “यदि संभव हो तो, निम्न प्राथमिक कक्षाओं (I से V) के छात्रों के लिए स्कूल बैग को भी फिलहाल बढ़ावा नहीं दिया जाए। सभी आवश्यक शिक्षण सामग्री कक्षा में रखी जा सकती है।”

स्टूडेंट्स के लिए अटेंडेंस जरूरी नहीं होगी और पूरी तरह से माता-पिता की सहमति पर निर्भर करती है। छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वृद्ध शिक्षकों और कर्मचारियों और कंटेनमेंट जोन में रहने वालों को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्लास में बैठने के दौरान छह फीट की न्यूनतम शारीरिक दूरी बनाए रखना, छात्रों द्वारा नियमित रूप से हाथ साफ करना दिनचर्या का पालन करना और स्कूल में बार-बार छूने वाली सतहों को साफ करना, स्कूल खोलने के दिशा-निर्देशों का हिस्सा है।

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