Unlock 5.0 Guidelines: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोले जाने को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशानिर्देश 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। केंद्र सरकार की तरफ से यह गाइडलाइन्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले फीडबैक व मंत्रालयों के गहन विचार विमर्श के बाद तैयार किए गए हैं।
मंत्रालय ने कहा कि केन्द्र की अनुमति वाली यात्रा को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय यात्रा अभी बंद रहेगी जबकि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को चरणबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोले जाने के बारे में निर्णय लेने की छूट दी गई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि निरूद्ध क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में 15 अक्टूबर से कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई है जिनमें सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्सों को उनके बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खोला जा सकता है।
इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जायेगी। व्यवसाय से व्यवसाय (बी2बी) प्रदर्शनियों की अनुमति दी जाएगी और वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी की जायेगी।
खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जा रहे स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए एसओपी युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में एसओपी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जायेगी।
Unlock 5.0 Guidelines Live Updates
GoI issues new guidelines for ‘Re-opening’; cinema halls/multiplexes, swimming pools used for training of sportspersons & entertainment parks to re-open from 15th Oct
For re-opening of schools, States given flexibility to take a decision after Oct 15, parental consent required pic.twitter.com/KCoQ9E6HJr— ANI (@ANI) September 30, 2020
कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 25 मार्च से लगाये गये लॉकडाउन के बाद से ये सभी गतिविधियां बंद थी। बयान में कहा गया है कि ये नये दिशा-निर्देश राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर हैं और इसके लिए संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक परामर्श किया गया।
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