UGC Guidelines: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक अहम फैसले में कहा है कि छात्र बिना अंतिम वर्ष की परीक्षा दिए प्रमोट नहीं किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 6 जुलाई को यूजीसी के सर्कुलर के निर्देशों को बरकरार रखा है, जिनमें यूनिवर्सिटीज से अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने को कहा गया है।

कोर्ट ने कहा कि छात्रों को अगले साल प्रमोट करने के लिए राज्यों को परीक्षाएं करानी चाहिए। फैसले के अनुसार, ‘माहमारी को देखते हुए राज्य, आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत परीक्षाएं स्थगित कर सकते हैं और इस संबंध में यूजीसी से बात कर अगली तारीखें तय कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यूजीसी की 30 सितंबर की डेडलाइन अनिवार्य नहीं रहेगी और राज्य सरकारें 30 सितंबर के बाद भी किसी तारीख से अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करा सकती हैं। बता दें कि महाराष्ट्र की युवा सेना समेत कई लोगों ने कोरोना माहमारी के चलते परीक्षाएं स्थगित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

याचिका में कहा गया था कि ऐसे मुश्किल समय में जब सभी शिक्षण संस्थान माहमारी के चलते बंद हैं। ऐसे में जिन छात्रों ने पांच सेमेस्टर पूरे कर लिए हैं और उनके पास CGPA (Cumulative Grade Point Average) हैं तो उन्हें अंतिम वर्ष में बिना परीक्षा के प्रमोट किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ‘आंतरिक आकलन काफी नहीं है’।

जस्टिस अशोक भूषण, आर.सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। यूजीसी की तरफ से कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। सुनवाई के दौरान उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि यूजीसी का फैसला छात्रों की भलाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया था।

बता दें कि महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार ने बीते दिनों अंतिम वर्ष की परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला किया था। जिस पर यूजीसी ने आपत्ति जतायी थी और कहा था कि इससे उच्च शिक्षा के स्टैंडर्ड प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डीएम एक्ट के तहत महाराष्ट्र सरकार का विश्वविद्यालय परीक्षाएं रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है लेकिन यह स्पष्ट किया है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के बिना छात्रों को प्रमोट नहीं किया जा सकेगा।

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