UGC New Guidelines for University Exams 2020 Live News Updates: लंबे समय से COVID-19 महामारी के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के आयोजन के खिलाफ छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अपनी ओर से परीक्षाएं आयोजित कराने को लेकर पूरा जोर लगा रही है। यूजीसी ने परीक्षा रद्द करने के बजाए दो सप्ताह पहले संशोधित परीक्षा दिशानिर्देश जारी करके जवाब दिया है। अब यूजीसी ने सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) को बताया है कि 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्देश ‘छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा’ के लिए जारी किया गया था। यूजीसी की ओर से कहा गया है कि, सभी विश्वविद्यालय / संस्थान ‘सितंबर 2020 के अंत तक टर्मिनल सेमेस्टर / अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के लिए बाध्य हैं।’
Education Policy 2020 LIVE: Check Updates
यूजीसी का कहना है कि महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्य अगर ‘यूजी / पीजी छात्रों की या ग्रेजुएटशन करने के लिए’ ‘परीक्षाएं रद्द’ करने का फैसला लेते हैं तो उन्हें ‘अंतिम वर्ष / टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षाओं में बैठे बिना डिग्री प्रदान करना स्पष्ट रूप से यूजीसी दिशानिर्देशों के विपरीत है।’ यूजीसी ने 30 सिंतबर तक फाइनल ईयर के एग्जाम कराने के लिए उन संशोधित दिशानिर्देशों को हवाला भी दिया है जिनमें कहा गया था कि जो छात्र कोरोनावायरस महामारी के कारण इन परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकते हैं उनके लिए स्थिति सामान्य होने पर बाद में ‘विशेष परीक्षा’ का आयोजन किया जा सकता है।
All universities/institutions “obligated to conduct terminal semester/ final year exam by the end of September 2020”, UGC tells Supreme Court. Adds its revised guidelines provide for “special examination…as and when feasible” for students who can’t appear. @IndianExpress
— Ananthakrishnan G (@axidentaljourno) July 30, 2020
बता दें कि, गृह मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेशों के अनुसार यूजीसी द्वारा प्रदान किए गए संशोधित परीक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार, अंतिम वर्ष के विश्वविद्यालय परीक्षाएं पूरे भारत में अनिवार्य हैं। परीक्षाओं को ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिश्रित मोड में सितंबर के अंत तक आयोजित करने जरूरी है।
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