UGC New Guidelines for University Exams 2020 Live News Updates: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूजीसी द्वारा जारी अंतिम वर्ष के परीक्षा दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली दलीलों को सुनवाई 18 अगस्‍त को सर्वोच्च न्यायालय में पूरी हो गई। बेंच का नेतृत्व जस्टिस अशोक भूषण कर रहे थे। उन्‍होनें सभी काउंसल्स को निर्देश दिया गया है कि वे तीन दिनों के भीतर अपने सबमिशन पर एक नोट जमा करें जिसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी। अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली है और अपना फैसला फिलहाल के लिए सुरक्षित रखा है। कोर्ट के फैसले के बाद ही यह स्‍पष्‍ट हो पाएगा की ग्रेजुएशन, पोस्‍ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के स्‍टूडेंट्स के एग्‍जाम होंगे या नहीं।

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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विश्वविद्यालय समय सीमा को आगे बढ़ाने के लिए मांग कर सकते हैं, हालांकि, वे परीक्षा आयोजित किए बिना डिग्री प्रदान करने का निर्णय नहीं ले सकते। ऐसे में UGC ने कहा कि बगैर परीक्षा आयोजित किए डिग्री नहीं दी जा सकती, इसलिए किसी भी (ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन) माध्‍यम से एग्‍जाम कराना जरूरी है। कोरोना संक्रमण के साथ साथ बाढ़ और दूसरी आपदाएं झेल रहे राज्‍य फैसले के विरोध में हैं। इस मामले की हर ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।

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