UGC New Guidelines for University Exams 2020 Live News Updates: यूजीसी की गाइडलाइन्स पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े करने से मना कर दिया और एग्जाम स्थगित कराने के लिए डाली गईं याचिकाओं की सुनवाई पर फैसला यूजीसी के पक्ष में सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य चाहें तो एग्जाम रद्द कर सकते हैं लेकिन यूजीसी बिना एग्जाम के स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं करेगा। मतलब जब तक स्टूडेंट्स एग्जाम पास नहीं कर लेते तब तक डिग्री नहीं दी जाएगी। 30 सितंबर तक परीक्षा कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी राज्य को इसमें कोई दिक्कत है तो वह अपनी समस्या यूजीसी को बताएं।
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31 याचिकाकर्ताओं में से एक छात्र का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है। जिसने यूजीसी से सीबीएसई मॉडल को अपनाने और मूल्यांकन के आधार पर ग्रेस मार्क्स से संतुष्ट नहीं होने वाले छात्रों के लिए बाद की तारीख में एक परीक्षा आयोजित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने डीएम एक्ट के तहत विश्वविद्यालय परीक्षा रद्द करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के बिना छात्रों को प्रोमोट नहीं किया जा सकता।
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