REET Notification 2020: राजस्थान सरकार ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET, Rajasthan Eligibility Examination for Teachers) से पहले बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार रीट आवेदकों को सभी श्रेणियों में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 20 फीसदी की छूट दी है। राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा (Govind Singh Dotasara) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के माध्यम से दी है। नोटिफिकेशन शेयर करते हुए उन्होंने ट्विट किया कि, ‘रीट परीक्षा को लेकर सरकार आचार संहिता हटते ही प्राथमिकता से काम कर रही है, इस हेतु आज विभिन्न श्रेणियों हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों में रियायत देने और इस परीक्षा हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाने संबंधी आदेश जारी किया गया है। बहुत जल्द रीट परीक्षा की तारीख का ऐलान होगा।’
दरअसल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में 31 हजार शिक्षकों की भर्ती की मंजूरी दी है। हालांकि चुनाव की वजह से इसे कुछ समय के लिए टाल दिया गया था, लेकिन अब पंचायत चुनाव का दौर खत्म है चुका है। जिसके बाद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की बात कही गई है।
रीट परीक्षा को लेकर सरकार आचार संहिता हटते ही प्राथमिकता से काम कर रही है, इस हेतु आज विभिन्न श्रेणियों हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों में रियायत देने और इस परीक्षा हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाने संबंधी आदेश जारी किया गया है।बहुत जल्द रीट परीक्षा की तारीख का ऐलान होगा। pic.twitter.com/cdmWQmHmkt
— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) December 16, 2020
राज्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा शेयर किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली (NCTE) द्वारा जारी दिशानिर्देश के आधार पर राज्य सरकार के पास TET में न्यूनतम उत्तीर्णांक में रियायत देने का अधिकार है। जिसके तहत रीट में विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित किए गए हैं। रियायत के बाद उम्मीदवारों को कितने पासिंग मार्क्स चाहिए, कैटेगरी वाइज इसकी जानकारी यहां देख सकते हैं-
– सामान्य / अनारक्षित – 60 अंक (टीएसपी व नॉन टीएसपी)
– अनुसूचित जनजाति (ST) – 55 (नॉन टीएसपी), 36 (टीएसपी)
– अनुसूचित जाति (SC), ओबीसी, एमबीसी व आर्थिक कमजोर वर्ग – 55 अंक (नॉन टीएसपी व टीएसपी)
– समस्त श्रेणी की विधवा और परित्यक्ता महिलाएं एवं भूतपूर्व सैनिक – 50 अंक (टीएसपी व नॉन टीएसपी)
– दिव्यांग – 40 अंक (टीएसपी व नॉन टीएसपी)
– सहरिया जनजाति – 36 अंक (टीएसपी व नॉन टीएसपी)
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