राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 के जिलेवार परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी। वहीं अदालत ने जिले के उप-महानिदेशक, राजस्थान और पुलिस महानिरीक्षक (रिक्रूटमेंट) को नोटिस जारी कर मामले में 20 जनवरी तक जवाब देने को कहा है। इस केस की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।
जस्टिस एसपी शर्मा की एकल पीठ ने जहीर अहमद की याचिका पर अंतरिम निर्देश जारी किया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि कांस्टेबल के पद के लिए चयन सभी जिलों के लिए एक भर्ती विज्ञापन जारी करके किया जाता है। विज्ञापन में विभिन्न जिलों की रिक्तियों का भी उल्लेख किया गया है और सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान परीक्षा आयोजित की जाती है।
लेकिन जब मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, तो जिलावार तैयार की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप समान रूप से स्थित उम्मीदवारों के बीच भेदभाव होता है, क्योंकि विभिन्न श्रेणियों के लिए कट-ऑफ अंक अलग-अलग जिलों में अलग-अलग दिए जाते हैं।
याचिकाकर्ता द्वारा एक उदाहरण भी दिया गया है कि दौसा में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ अंक 69.75 था, जबकि सीकर में 74.5 और प्रतापगढ़ के लिए यह केवल 49.75 था। इस प्रकार, एक ही परीक्षा में बैठने वाले विभिन्न उम्मीदवारों को केवल इसलिए नियुक्ति मिली क्योंकि उन्होंने विभिन्न जिलों से आवेदन किया था।
इसके बाद कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए लिखित परीक्षा के जिलेवार परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी। इस कांस्टेबल के 5438 पदो के लिए 17 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किए थे और 13 लाख उम्मीदवार एग्जाम में शामिल हुए थे।
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