Waqas Hassan India Travel: पाकिस्तान के रहने वाले एक शख्स ने जो बात बताई है, वह भारत में बहुत वायरल हो रही है और बहुत सारे लोग उसकी बात से हैरान भी रह गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी वजह ही कुछ ऐसी है। आइए, आपको पूरी कहानी क्या है और इस पाकिस्तानी नागरिक ने क्या कहा, पाकिस्तानी नागरिक क्या भारत से होकर जा सकते हैं, सब कुछ आपको बताते हैं।
पाकिस्तानी नागरिक विकास हसन हाल ही में भारत आया था। वह सिंगापुर से सऊदी अरब जा रहा था लेकिन इस दौरान उसकी फ्लाइट मुंबई में भी कुछ घंटे रुकी रही। इस दौरान विकास हसन ने मुंबई एयरपोर्ट पर 6 घंटे तक खूब मौज-मस्ती की। यहां हसन ने वड़ा-पाव खाया और कुछ खरीदारी भी की।
वकास हसन ने इंस्टाग्राम पर इस बारे में बताया है। हसन ने कहा कि वह पिछले 15 सालों से लगातार सफर कर रहे हैं लेकिन किसी ने उन्हें नहीं बताया कि पाकिस्तान के लोग भारत से होकर भी जा सकते हैं। इसलिए जब उन्होंने फ्लाइट बुक की तो इसमें थोड़ा सा खतरा जरूर था और जब मुंबई एयरपोर्ट पर उन्होंने अफसरों को अपना पासपोर्ट दिखाया तो वे हैरान रह गए क्योंकि पाकिस्तान के अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते। यह एयरपोर्ट के अफसरों के लिए भी एक नई बात थी।
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वकास हसन की इंस्टाग्राम पोस्ट तेजी से वायरल हुई। वकास हसन ने कहा, ‘पाकिस्तान का पासपोर्ट रखने वाले लोग भारत की यात्रा केवल तभी कर सकते हैं जब उनकी फ्लाइट किसी तीसरे देश की कनेक्टिंग फ्लाइट हो। ऐसे यात्रियों को लेओवर के दौरान हवाई अड्डे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती यानी पाकिस्तान के लोगों के लिए सेल्फ-चेक-इन फ्लाइट्स की इजाजत नहीं है।’
क्या पाकिस्तान के पासपोर्ट वाले लोग भारत से होकर जा सकते हैं?
Sikkim Expeditions के संस्थापक और ट्रैवल कंसल्टेंट डीके घाटानी ने The Indian Express को बताया, ‘तकनीकी रूप से पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले लोग भारत से होकर गुजर सकते हैं लेकिन ऐसा बहुत सख्त और विशेष परिस्थितियों में ही संभव है।’ उन्होंने बताया कि भारत और पाकिस्तान के जटिल संबंधों की वजह से भारत की वीजा पॉलिसी पाकिस्तानी नागरिकों के लिए दुनिया की सबसे सख्त नीतियों में से एक है।
घाटानी ने कहा, ‘ज्यादातर देशों के नागरिकों के उलट, पाकिस्तान के लोग ऑनलाइन वीजा (ई-वीजा) या arrival पर वीजा नहीं ले सकते। हर वीजा, जिसमें ट्रांजिट वीजा भी शामिल है, भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास के जरिए लेना पड़ता है।’
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क्या कहता है गृह मंत्रालय?
घाटानी ने बताया कि भारत के गृह मंत्रालय के नियमों के अनुसार, किसी पाकिस्तानी नागरिक को ट्रांजिट वीजा केवल तभी जारी किया जाता है जब वह भारत के रास्ते पाकिस्तान से किसी तीसरे देश की यात्रा कर रहा हो या भारत को ट्रांजिट पॉइंट के रूप में इस्तेमाल करते हुए किसी तीसरे देश से पाकिस्तान लौट रहा हो।
यह वीजा अधिकतम 72 घंटे के लिए दिया जाता है और सिर्फ एक बार (सिंगल एंट्री) के लिए दिया जाता है। वीजा पर उस एयरपोर्ट का नाम लिखा होना चाहिए जहां से यात्री एंट्री और एग्जिट करेगा।
घाटानी ने कहा, ‘बड़ी बात यह है कि ट्रांजिट वीजा अपने आप नहीं मिलता। इसके लिए पहले से मंजूरी लेनी पड़ती है, दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं और सफर की वजह भी बतानी पड़ती है।’
घाटानी ने बात को और साफ करते हुए बताया कि यदि पाकिस्तानी नागरिक के पास वैध ट्रांजिट वीजा है तो वह एयरपोर्ट से बाहर जाकर अधिकतम 72 घंटे तक उसी शहर में रह सकता है जहां वह लैंड करता है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें होती हैं।
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पुणे नहीं जा सकता विकास हसन
पाकिस्तान का पासपोर्ट रखने वाले लोगों के लिए ट्रांजिट वीजा शहर आधारित होता है, जिसका मतलब है कि अगर वीजा मुंबई का है तो यात्री उस शहर की नगरपालिका की सीमाओं से आगे नहीं जा सकता। जैसे वकास हसन स्ट्रीट फूड एन्जॉय कर सकता है या किसी कैफे में जा सकता है लेकिन पुणे के लिए ट्रेन नहीं ले सकता।
इसके अलावा पाकिस्तान के लोगों को कुछ वीजाओं के साथ आने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन या विदेशी पंजीकरण कार्यालय (FRO) में रिपोर्ट करना पड़ सकता है। घाटानी कहते हैं कि भारत में पाकिस्तान के यात्रियों के लिए एक प्लेट वड़ा-पाव खाना भी आसान नहीं है, इसके लिए बहुत सारे कागज़ी काम, योजना और परमिशन की ज़रूरत होती है।
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