वैश्विक महामारी कोरोनावायरस COVID-19 के प्रकोप से बचने के लिए एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार, 1 मई 2020 को गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आदेश जारी करते हुए लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जो 04 मई से लागू होंगे। लॉकडाउन पार्ट-3 14 दिन के लिए लागू रहेगा यानी अब देश में 17 मई 2020 तक लॉकडाउन लागू रहेगा। आज, कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 35,365 पहुंच गई है जिनमें 1,152 लोगों की मौत हो गई है और 9,065 इस जानलेवा बीमारी से ठीक भी हुए हैं। इस बार के लॉकडाउन में कुछ क्षेत्रों के लिए थोड़ी राहत होगी, क्योंकि गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश में देश के जिलों को लाल (हॉटस्पॉट), हरे और नारंगी क्षेत्रों में रखने के जोखिम के आधार पर निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने कहा कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में पड़ने वाले जिलों में काफी आराम होगा। हालांकि, लॉकडाउन पार्ट थ्री में भी देश के सभी स्कूल, इंस्टिटयूट्स और कॉलेजों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। जिसका असर नए शैक्षणिक सत्र 2020-21, बोर्ड एग्जाम, मूल्यांकन और परिणामों पर भी पड़ेगा।

दरअसल, नए दिशानिर्देशों के तहत, पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी, चाहे जो भी क्षेत्र हो। सड़क मार्ग, हवाई, रेल, मेट्रो और अंतरराज्यीय आवागमन द्वारा यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। ग्रीन और ऑरेंज जोन में पड़ने वाले जिलों में थोड़ा आराम होगा लेकिन यहां भी स्कूल, कॉलेज खोलने में पाबंदी रहेगी। पहले की तरह ही, लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ने का असर बोर्ड एग्जाम, परीक्षा पेपर मूल्यांकन, परिणाम और नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 पर भी पड़ेगा। सीबीएसई बोर्ड ने, 10वीं क्लास के छात्रों को मूल्यांकन प्रक्रिया के जरिए प्रमोट करने का मन बनाया है लेकिन 12वीं बोर्ड एग्जाम को लेकर अभी कोई स्थिति साफ नहीं हुई है।

HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पिछले लॉकडाउन में ही छात्रों, अभिभावकों की सुविधा का रास्ता निकालने के लिए ‘सीधा संवाद’ और राज्य के शिक्षा मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग मीटिंग की शुरुआत कर दी है। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग मीटिंग में, मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए गए हैं, साथ ही छात्रों और अभिभावकों से ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। NTA ने JNUEE 2020, IGNOU Admission 2020, ICAR 2020 और ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंस्ट्रेंस टेस्ट (AIAPGET 2020) की रिवाइज्ड डेट भी जारी कर दी है।

बता दें कि, केन्‍द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में लॉकडाउन के बाद के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जारी निर्देश में बताया गया कि लॉकडाउन के बाद दोबारा क्‍लासेज़ खुलने पर देशभर के स्‍कूल और कॉलेजों को कौन से नियमों का पालन करना होगा। इंस्टिटयूट्स को छात्रों के बीच सोशल डिस्‍टेंसिंग का पूरा ध्‍यान रखना होगा। स्कूलों के लिए, खेल के मैदानों में सुबह की असेंबली और खेल गतिविधियों को निलंबित करना, स्कूल बसों के लिए मानदंड, वॉशरूम और कैफेटेरिया में डू नॉट और पूरी इमारतों का नियमित रूप से सेनिटाइज़ेशन, दिशानिर्देशों का हिस्सा हो सकते हैं और मास्क स्कूल की ड्रेस का अनिवार्य हिस्सा होगा। हॉस्‍टल युक्‍त स्‍कूलों के लिए हॉस्‍टल और मेस जैसी जगहों पर सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियम लागू होंगे।

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