
मध्य प्रदेश में कल से 17 जगहों पर शराब नहीं बिकेगी। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हाल ही में जब कैबिनेट में निर्णय हुए थे, तब हमने कहा था कि हम अपने राज्य के धार्मिक शहरों में शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे। कल से 17 जगहों पर शराबबंदी लागू हो जाएगी। यह पहले भी लागू थी, लेकिन इसकी सीमाएँ स्पष्ट नहीं थीं। हमने इसे अब परिभाषित कर दिया है।
न्यूज एजेंसी ANI द्वारा CMO के हवाले से दी जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा एमपी के 19 धार्मिक नगरों एवं ग्राम पंचायतों में की गई शराबबंदी की घोषणा 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। CMO की तरफ से बताया गया कि मुख्यमंत्री की इस घोषणा को 24 जनवरी 2025 को लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में आयोजित कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
कहां – कहां नहीं मिलेगी शराब?
CMO द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक की पूरी नगरीय सीमा में शराब नहीं बिकेगी। इसके अलावा सलकनपुर, कुंडलपुर, बांदकपुर, बरमानकलां, बरमानखुर्द एवं लिंगा की ग्राम पंचायत सीमा में समस्त शराब दुकानें और बार बंद रहेंगे। प्रदेश के इन 19 नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों को पूर्णतः पवित्र घोषित करते हुए 1 अप्रैल 2025 से पूर्ण मदिरा बंदी लागू की गई है।
हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल जिले में कई जगहों के बदले नाम, देखें पूरी लिस्ट

Source link