JPSC Exam New Rule: झारखंड सरकार ने हाल ही में कैबिनेट में दो प्रस्ताव पास किए हैं। इन पास किए गए प्रस्तावों में एक प्रस्ताव राज्य के परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। कैबिनेट ने Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules-2021 को स्वीकृति दे दी है। राज्य में अब नए नियम के अनुसार एग्जाम आयोजित होंगे। विकास आयुक्त वित्त सचिव और कार्मिक सचिव की बनी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नियमावली बनी है। नए रूल के आधार पर सभी 15 सेवाओं के लिए होने वाली परीक्षा की शैक्षणिक योग्यता और उम्र सीमा एक समान रहेगी। सिवल सेवा में चयनित उम्मीदवारों को 7th cpc के अनुसार वेतन मिलेगा।

वर्ष 1951 में पहली बार नियमावली बनी थी और इसमें बीच बीच में संशोधन भी होते रहे है। 1951 के बाद पहली बार Jharkhand public service commission में नयी नियुक्ति नियमावली बनी है। नए नियम के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 15 गुना पूरा करने के लिए अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के मार्क्स से अधिकतम आठ प्रतिशत तक नीचे जाने का प्रावधान किया गया है।

नई नियमावली के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार अगर जनरल वर्ग में सिलेक्ट होते हैं तो उन्हें मनचाह कैडर चुनने का अधिकार होगा। फिलहाल में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को अपने कैडर में कम नंबर लाकर भी बेहतर सेवा प्राप्त कर लेता है। जबकि आरक्षित वर्ग का अभ्यार्थी अगर सामान्य वर्ग में चयनित होता है तो उसे निम्न सेवा संवर्ग मिलता है।

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