नई श्रम सहिता में कई ऐसे प्रावधान हैं, जिससे सभी कामगारों पर असर पड़ेगा। मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यवसाय सुरक्षा तथा स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर चार श्रम संहिताओं को अगले वित्त वर्ष तक लागू किए जाने की संभावना है।

2022 में नए श्रम कानून लागू होने को लेकर बात चल रही है। ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी से लेकर उनकी छुट्टियां और काम के घंटे तक सभी बदलने वाले है। इसके मुताबिक हफ्ते में चार दिन काम और तीन दिन छुट्टी होगी। इसी के साथ इसमें काम के घंटे आठ की बजाय 12 हो जाएंगे। उधर, आईपीएस आरके विज ने तंज कस कहा है कि पुलिस वाले इस नए सिस्टम को दिल पर न लें।

नई श्रम सहिता में कई ऐसे प्रावधान हैं, जिससे सभी कामगारों पर असर पड़ेगा। मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यवसाय सुरक्षा तथा स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर चार श्रम संहिताओं को अगले वित्त वर्ष तक लागू किए जाने की संभावना है। कहा जा रहा है केंद्र ने इन संहिताओं के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। अब राज्यों को अपनी ओर से नियम बनाने हैं, क्योंकि श्रम समवर्ती सूची का विषय है। बताया जा रहा रहा है कि चार श्रम संहिताओं के अगले वित्त वर्ष तक लागू हो जाने की पूरी संभावना है।

कई राज्यों ने इनके मसौदा नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। दूसरी तरफ केंद्र ने फरवरी 2021 में इन संहिताओं के मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन चूंकि श्रम एक समवर्ती विषय है, इसलिए केंद्र चाहता है कि राज्य भी इसे एक साथ लागू करें।

सूत्रों का कहना है कि नए कानून से कर्मचारियों के मूल वेतन (बेसिक) और भविष्य निधि (पीएफ)की गणना के तरीके में बड़ा बदलाव आएगा। ऐसा होने से एक तरफ कर्मचारियों के पीएफ खाते में हर महीने का योगदान बढ़ जाएगा। लेकिन हाथ में आने वाला वेतन घट जाएगा।

श्रम मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हफ्ते में 48 घंटे कामकाज का नियम ही लागू रहेगा। इसमें यह सुविधा भी होगी कि जहां आठ घंटे काम कराया जाएगा वहां एक दिन छुट्टी मिलेगी। सूत्रों का कहना है 13 राज्यों ने इन कानूनों के मसौदा नियमों को तैयार कर लिया है। लेकिन सारे मसले के बीच पुलिस महकमा फंसा ही रहेगा। पुलिस के जवानों को छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ता है। इसे लेकर ही आईपीएस आरके विज ने तंज कसा है कि वो नए सुधारों को दिल पर न लें।




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