यूपी पुलिस में 9534 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इस भर्ती प्रक्रिया से यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर, पीएसी में प्लाटून कमांडर व फायर सर्विस में अग्निशमन अधिकारी द्वितीय के पद भरे जाने हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन 25 फरवरी को जारी किया गया था। बोर्ड के अपर सचिव भर्ती के मुताबिक 25 फरवरी को जारी होने वाले नोटिफिकेशन में टाइपिंग की गलती थी। जिसे बाद में सुधारकर दोबारा नोटिस जारी किया गया। नया नोटिस 7 अप्रैल को जारी किया गया था। अब भर्ती 7 अप्रैल के नोटिस के मुताबिक चल रही हैं। 25 फरवरी के नोटिस में जो गलती थी वो आयु सीमा में थी।

अनारक्षित व आरक्षित कैटेगरी को मिलाकर कुल 391 अभ्यर्थियों ने पुरानी विज्ञप्ति के आधार पर आवेदन कर दिया था। परीक्षण के बाद इनका आवेदन रद्द कर दिया गया है। इन अभ्यर्थियों की सूची भी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। बोर्ड ने इन अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क भी वापस लौटाने का फैसला किया है।

बोर्ड के अनुसार पहली विज्ञप्ति में टाइपिंग की गलती से यह प्रकाशित हो गया था-‘भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने पहली जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 साल से अधिक की आयु पूरी न की हो।’ बाद में सात अप्रैल 2021 को इसे संशोधित किया गया। इसके अनुसार-‘भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने पहली जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।’ नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक https://uppbpb.gov.in/SI_PC_FSSO_2021/vig1_03052021.pdf है।

आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 2017 से 2020 तक दारोगा भर्ती न विज्ञापित करने के कारण निर्धारित आयुसीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को आयुसीमा में छूट देने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने सुशील कुमार सिंह एवं अन्य की याचिका पर अधिवक्ता तरुण अग्रवाल व प्रशांत मिश्र को सुनकर दिया है।



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