कोरोना महामारी के चलते समाज के तमाम वर्गों के सामने खड़े हो चुके आर्थिक संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सिलाई कढ़ाई में माहिर युवाओं को सरकार 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी। जिसमें 10 हजार रुपये अनुदान के तौर पर और 10 हजार बिना ब्याज के लोन के रूप में दिए जाएंगे।

सरकार की तरफ से दिए जा रहे इन 20 हजार रुपये से सिलाई कढ़ाई में माहिर युवा अपनी टेलर की शॉप या सिलाई की दुकान खोल सकते हैं। ताकि वो संकट के समय में अपना जीवन यापन करते हुए आत्मनिर्भर बन सकें।

उत्तर प्रदेश सरकार की इस टेलरिंग शॉप योजना में प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की पारिवारिक लाभ योजना के लाभार्थियों के अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों में सिलाई कढ़ाई का काम कर रहे युवक युवतियों को प्राथमिकता तय की गई है। लेकिन ये योजना सिर्फ अनुसूचित जाति के उन युवाओं के लिए है जो गरीब हैं।

पात्रता की शर्तें:

1. आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

2. उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्र वाले आवेदक की वार्षिक आय 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. ग्रामीण क्षेत्र वाले आवेदक की वार्षिक आय 56,460 रुपये से अधिक न हो।

4. आवेदक का अनुसूचित जाति वर्ग का होना अनिवार्य है।

5. अगर आवेदक सरकार की किसी दूसरी योजना का लाभ ले रहा है तो वो इस योजना के लिए पात्रता नहीं रखता।

टेलरिंग शॉप योजना में आवेदन में ये दस्तावेज जरूरी हैं।

1. आवेदक का वार्षिक आय प्रमाण पत्र।

2. आवेदक का अनुसुचित जाति प्रमाण पत्र।

3. आवेदक का आधार कार्ड। (ये भी पढ़ें- साइबर अपराधियों के फ्रॉड से बचना है तो इन सिंपल 5 स्टेप से लॉक करें अपना आधार कार्ड)

4. आवेदक का निवास प्रमाण पत्र।

5. आवेदक के चार पासपोर्ट साइज फोटो।

6. आवेदक का मोबाइल फोन नंबर जो बैंक अकाउंट और आधार के साथ लिंक किया होना चाहिए।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको अपने जिले में स्थित समाज कल्याण विकास कार्यालय में जाकर फॉर्म लेना होगा। फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भरने के बाद उसके साथ मांगे गए दस्तावेजों की एक फोटो कॉपी फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी।
फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2021 है। फॉर्म जमा करने के बाद आपके फॉर्म की जांच होने के बाद आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा।



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