दिल्ली में नर्सरी के दाखिले की दौड़ गुरुवार से शुरू हो चुकी है। हर कोई अपने बच्चों का दाखिला सुनिश्चित करा लेना चाहता है। लेकिन यह राह अभिभावकों के लिए इतनी आसान नहीं दिख रही है। दाखिले के लिए अभिभावकों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बच्चे की उम्र व आधार के अलावा स्कूल की विवरण पुस्तिका खरीदने पर विवाद सबसे ज्यादा है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय (डीओई) की ओर से दिशा निर्देश लागू होने के बावजूद भी स्कूलों की मनमानी चल रही है।
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को फॉर्म 25 रुपए से ज्यादा नहीं बेचने को कहा है और इसमें प्रॉस्पेक्टस (विवरण पुस्तिका) को अनिवार्य नहीं किया गया है, जबकि अभिभावकों का कहना है कि उन्होंने कई स्कूलों के प्रॉस्पेक्टस लेने पड़े क्योंकि वह बिना इसके फॉर्म नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा कार्ड आधार को लेकर भी अभिभावक परेशान हैं।
शिक्षा निदेशालय का साफ कहना है कि माता-पिता का निवास के पते के रूप में आधार के अलावा भी कोई कोई दस्तावेज जमा किया जा सकता है। माता-पिता का वोटर आइडी कार्ड, बिजली- पानी का बिल, पासपोर्ट या पिता में से किसी एक के आधार कार्ड की प्रति लगाई जा सकती है।
लेकिन स्कूल नहीं मान रहे। इसके अलावा अभिभावक उम्र को लेकर स्कूल के गेट पर मौजूद कर्मचारियों से तर्क करते रहे। शिक्षा निदेशालय का कहना है कि 3 साल से कम उम्र का बच्चा नर्सरी में दाखिला लेने का पात्र नहीं है। लिहाजा 31 मार्च 2021 तक अगर आपका बच्चा तीन साल से कम है तो उसे प्ले स्कूल में भेजें।
शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिया कि दाखिले के समय निर्धारित पंजीकरण शुल्क और शिक्षण (ट्यूशन) शुल्क के अलावा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। दाखिले से जुड़े दिशा निर्देश साझा करते हुए डीओई के निदेशक उदित प्रकाश राज ने कहा- उपरोक्त अनुसूची में किसी भी निर्देश की अवहेलना स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी स्कूलों को दाखिले से जुड़े निर्धारित कार्यक्रम को अपने नोटिस बोर्ड पर लगाना होगा और वेब साइट पर जारी करना होगा। इसके बाद सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन दाखिल करने की आखिरी तारीख तक सभी आवेदकों को आवेदन पत्र मुहैया कराएं जाएं।
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