UGC New Guidelines & Rules Live Updates: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission (UGC)) ने गुरुवार को कंटेनमेंट जोन्स के बाहर वाले उच्च शिक्षा संस्थानों को खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। UGC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर गाइडलाइंस जारी की है। जिसमें हाईयर एजुकेशन इंस्टिट्यूशन्स यानी रिसर्च, मास्टर्स फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन कोर्सेज के छात्रों के इंस्टिट्यूट को सिलसिलेवार तरीके से खोलने की सलाह दी गई है। दिशानिर्देशों के अनुसार, कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में केवल 50 प्रतिशत छात्रों की संख्या के साथ फिजिकल क्लासेस शुरू कर सकते हैं। हालांकि, एक निश्चित समय पर परिसर में कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, कुल छात्र संख्या, दिशानिर्देश की स्थिति के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए।

दरअसल, COVID-19 ट्रांसमिशन की चैन को तोड़ने के लिए, केंद्र सरकार के आदेश पर देश भर के उच्च संस्थान और स्कूल 16 मार्च से बंद हैं। पिछले महीने गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद फिर से खोलने के बारे में फैसला लेने की परमिशन दी थी। इसके बाद, पंजाब सरकार ने 16 नवंबर से दीवाली के बाद विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को फिर से खोलने की घोषणा की है।

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स्टेट गाइडलाइंस के मुताबिक, जिन रेजिडेंटल कैंपस को जहां जरूरी है वहां हॉस्टल खोलने-चलाने की परमिशन होगी लेकिन कमरों को शेयर करने से मना किया गया है। इसके अलावा जिन छात्रों में कोरोनावायरस से संबंधित लक्षण हैं उन्हें हॉस्टल में रुकने नहीं दिया जाएगा।

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