लुधियाना के हैबोवाल इलाके में लॉकडाउन तोड़ कर एक स्कूल खोल दिया गया जिसके चलते पंजाब पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। स्कूल में बच्चे बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के क्लास में पढ़ रहे थे जिसके बाद यह मामला प्रकाश में आया। केन्द्र सरकार के आदेश के बाद मार्च महीने से ही देशभर के शिक्षण संस्थान बंद हैं तथा गृह मंत्रालय की ओर से अभी स्कूल या कॉलेज खोलने के कोई निर्देश नहीं हैं। ऐसे में यह मामला कोरोना संक्रमण के प्रसार की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है।
लुधियाना के पश्चिम सहायक पुलिस आयुक्त समीर वर्मा के मुताबिक, स्कूल के प्रिंसिपल पर आईपीसी की धारा 188 और डिसिप्लिन मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए पहली बार लॉकडाउन की घोषणा के बाद मार्च से ही देश भर के स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है।
हालांकि, गृह मंत्रालय (MHA) ने 01 जून से कंटेनमेंट जोन के अतिरिक्त अन्य इलाकों में लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने के निर्देश दिए हैं मगर स्कूल/कॉलेज खोले जाने का फैसला राज्य सरकारों के साथ बैठक के बाद Unlock 1.0 के दूसरे चरण में किया जाना है। स्कूलों को खोलने का फैसला जुलाई माह में लिया जा सकता है।
इसी बीच हरियाणा सरकार ने राज्य में सभी स्कूलों को जुलाई से तथा यूनिवर्सिटी को अगस्त माह से खोलने का फैसला लिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने यह जानकारी दी। उन्होनें यह भी कहा कि हरियाणा बोर्ड 10वीं के रिजल्ट 08 जून को जारी किए जाएंगे।
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