UP Asst Teacher Recruitment 2020, Sarkari Naukri 2020: सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों के एक बैच पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें 69,000 सहायक बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हाई कट-ऑफ अंक रखने के राज्य के फैसले को सही ठहराया है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि वह एक चार्ट के माध्यम से व्याख्या करे और नियुक्तियों के लिए शुरू की गई प्रक्रिया में किस किस तरह काम किया गया है।

जस्टिस यूयू ललित, एमएम शांतनगौदर और विनीत सरन की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और बाद में अपने आदेश को संशोधित कर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई को 06 जुलाई तक के लिए टाल दिया। उत्तर प्रदेश सरकार से यह जवाब मांगा गया है कि उसने सामान्य श्रेणी के लिए 45 प्रतिशत कट-ऑफ अंक के पहले मानदंड और आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत क्यों बदल दिया।

पीठ ने छह जुलाई से पहले विस्तृत जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के 06 मई के फैसले को चुनौती देने वाले उत्तर प्रदेश प्रथमिक शिक्षा मित्र संघ सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया गया है। जजों की बेंच ने कहा कि इस मामले में कई सारे अपीलकर्ता हैं इसलिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्‍यम से सुनावाई करना संभव नहीं है। अदालत विस्‍तार से इस मामले की सुनवाई करेगी।

इस साल 06 मई को उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले ने उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया पूरी करने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसने राज्य सरकार को अगले तीन महीनों के भीतर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। पिछले वर्ष 29 मई को जारी डिवीजन बेंच के अंतरिम निर्देशों के बल पर यह प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी और केवल अंतिम रूप से चयनित उम्‍मीदवारों को ज्‍वाइनिंग दी जानी है।

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